घुग्घुस में मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

0
447
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

घुग्घुस : अमरावती, वर्धा, यवतमाल और महाराष्ट्र के कुछ अन्य जिलों में कोरोना रोगियों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई है। इस संबंध में, जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर, 17 फरवरी को चंद्रपुर के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, आम जनता के साथ-साथ व्यापारियों को कोरोना प्रिवेंशन उपायों का पालन करना चाहिए।

स्थानीय नगरपरिषद द्वारा दिए गए आदेश में मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंस का पालन करने और सैनिटाइज़र के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग न करने पर पहली बार 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये का जुर्माना। आदेश का पालन न करने पर परिणामस्वरूप आपराधिक अपराध दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर लॉन, हॉल और मंगल कार्यालयों के मालिक कोरोना निरोधक आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर पहली बार 5,000 रुपये, दूसरी बार 10,000 रुपये और तीसरी बार 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मालिक और प्रबंधक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश घुग्घुस नगर परिषद द्वारा पूरे शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जिसे घुग्घुस नगर परिषद परिसर में लागू किया जाना है। यह जानकारी उप तहसीलदार सचिन खंडाले और मंडल अधिकारी किशोर नवले ने दी जिन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ निवारक उपायों को लागू करना खुद से शुरू होना चाहिए।