राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें भी सिर्फ कल से 4 घंटे खुलेंगी

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महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल से जुड़ी नई नियमावली जारी कर दी है. इस नियमावली के तहत किराना दुकानें और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी. किराना दुकानें, फल-सब्जी-दूध और दूधजन्य पदार्थ, चिकन-मटन और अन्य मांस बिक्री से संबंधित दुकानें, बेकरी से जुड़े सामान, कृषि संबंधित सभी सेवाएं और दुकानें, पशु खाद्य बिक्री से संबंधित दुकानें, एलपीजी गैस बिक्री सहित सभी आवश्यक सेवाएं सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी. लेकिन इन सभी चीजों की होम डिलिवरी सुबह 7 से रात 8 तक की जा सकेंगी.

इनके साथ ही पब्लिक सेक्टर के जुड़े और प्राइवेट दोनों तरह के पेट्रोल पंप, डीजल और सीएनजी की दुकानें भी सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक धार्मिक स्थल, हाट बाजार, शराब की दुकानें, सभी निजी कार्यालय, सलून, ब्यूटी पार्लर, चाय दुकानें, स्टेडियम, मैदान, नाट्यगृह, कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे. महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए संकट को देखते हुए सोमवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक अहम बैठक बुलाई थी. किराना दुकानों के संबंध में कल ही इस बात का फैसला हो गया था. सिर्फ इसके आदेश को लागू करना बाकी था. आज ना सिर्फ किराना दुकानों से संबंधित नई टाइमिंग की नियमावली आ गई. बल्कि यह समय सीमा अब किराना दुकानों के अतिरिक्त सब्जी, दूध, पेट्रोल, एलपीजी जैसी अन्य दुकानों और सेवाओं की बिक्रियों पर भी लागू कर दी गई.