महाराष्ट्र (Maharashtra) में मिनी लॉकडाउन होने के बावजूद लगातार कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले बढ़ रहे हैं. बढ़ते कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर से सख्त नियम लागू किए गए हैं. सरकार ने बुधवार शाम लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की हैं. गाइडलाइंस के मुताबिक आम लोगों के लिए मेट्रो और लोकल ट्रेन बंद रहेंगी. ये नए नियम 22 अप्रैल यानी गुरुवार सुबह 8 बजे से लागू होंगे. लॉकडाउन जैसे ये कड़े प्रतिबंध 1 मई तक लागू रहेंगे.
🚨New strict restrictions under #BreakTheChain🚨
To be implemented from 22nd April 2021, 8pm onwards pic.twitter.com/HLfI4h97p8
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 21, 2021
क्या है नई गाइडलाइंस में…
- सभी केंद्र ,राज्य और लोकल सरकारी दफ्तर 15 फीसदी कैपेसिटी से चलाए जाएंगे अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर में ज्यादा अटेंडेंस के साथ चलाना है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी केके सीईओ से परमिशन लेनी होगी.
- शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं और जहां भी यह शादी समारोह चल रहा होगा वो सिर्फ 2 घंटे तक ही जारी रहेगा और इस नियम को फॉलो नहीं करने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
- प्राइवेट बसें 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकती हैं. इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा. ये बसें 1 जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी. जरूरी सर्विस से जुड़े या फिर किसी इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सकता है और अगर इस नियम को फॉलो नहीं करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर 10.000 का जुर्माना होगा.
- 1 जिले से दूसरे जिले में बस चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी और जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उस पर बकायदा 14 दिनों का क्वारंटीन का स्टैम्प लगाया जाएगा. हालांकि लोकल अथॉरिटी को ये अधिकार दिया गया है कि क्वारंटीन का स्टांप लगाने का फैसला लोकल अथॉरिटी ले सके.
- लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ साथ-साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओ से जुड़े लोग ही कर सकते हैं. इसके अलावा स्टेट और लोकल अथॉरिटी की बसें 50 फीसदी क्षमता में ही चलाई जा सकती है जिसमें कोई भी यात्री खड़ा नहीं रहेगा.
- लोकल ट्रेन का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है साथ जिस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी है उस व्यक्ति के साथ जो मौजूद रहेगा उसे भी परमिट किया जाएगा.