दूध, खाना सब घर पे मिलेगा लेकिन ‘शादी करनी है तो कोर्ट मैरिज करें’, कलेक्टर का नया फरमान

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हिंगोली : जिले में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. फिलहाल हिंगोली जिले में 7 दिनों तक लॉकडाउन है. इस दौरान बाहर निकलने पर मुकदमा दर्ज करने का संकेत भी जिलाधिकारी ने दिया है. इसी प्रकार अगर शादी करनी है तो कोर्ट मैरिज करें इस तरह का फरमान भी जिलाधिकारी रुचेश जयवंशी जारी किया है. फिलहाल राज्य में 50 लोग ही किसी शादी समारोह समारोह में शामिल हो सकते हैं. बावजूद इसके जिलाधिकारी ने सीधे कोर्ट मैरिज करने की सलाह दी है. जिलाधिकारी के इस फैसले पर आश्चर्य भी जताया जा रहा है.

हिंगोली जिले में 29 मार्च सुबह 7 बजे से लेकर 4 अप्रैल की रात 12 बजे तक यह लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है. किराना और सब्जी की दुकानें, पेट्रोल पंप ,जिले की बस सेवा, कृषि संबंधित दुकानें, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल और शराब की दुकानें इस दौरान बंद रहेंगी.