राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, क्या रहेगा बंद? किसकी होगी इजाजत?

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महाराष्ट्र में हर दिन रेकॉर्ड तोड़ते कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रदेश में वीकेंड और रात का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है.

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है. शनिवार को यहां कोविड-19 के 49,447 नए मामले सामने आए जो कि अभी तक एक दिन सामने आए सबसे अधिक मामले हैं. ऐसे में इस घातक महामारी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है. इसके तहत शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. आवश्यक सेवाओं को इस दौरान छूट रहेगी.

रिक्शा, टैक्सी, निजी वाहन के लिए नियम

परिवहन सेवाओं को वाहनों में सिटिंग कैपसिटी के हिसाब से छूट मिलेगी. रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहनों को 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी.

​पार्क-बीच जाने पर रोक; मॉल-थिअटर रहेंगे बंद

वीकेंड लॉकडाउन के दौरान थिअटर, रेस्ट्रॉन्ट, मॉल और बार में लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. इन प्रतिष्ठानों में सिर्फ पार्सल सेवाएं जारी रहेंगी. सरकारी कार्यालयों को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोला जाएगा. निर्धारित मानकों के हिसाब से प्रोडक्शन सेक्टर, इंडस्ट्रीज और सब्जी मंडियां संचालित होंगी.

​वर्क फ्रॉम होम का निर्देश

कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा. प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में डिटेल एसओपी जल्दी ही जारी की जाएगी.